इलाहाबाद HC का फैसला: UP किराया कानून के 5 प्रावधान रद्द, नहीं ली राष्ट्रपति की मंजूरी, 1972 का कानून लागू
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम-2021 की 5 महत्वपूर्ण धाराओं 8, 9, 10, 38 और 42 को असांविधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया। Newsiline Amar Ujala Breaking News की इस रिपोर्ट का सारांश देता है और पूरी खबर के लिए पाठकों को मूल प्रकाशक तक ले जाता है।
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