Delhi High Court: टीवी पर एक घंटे में 12 मिनट से अधिक विज्ञापन नहीं, अदालत ने ट्राई के नियम को बरकरार रखा
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दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) के उस नियम को वैध ठहराया है, जिसमें टीवी चैनलों को प्रति घंटे अधिकतम 12 मिनट विज्ञापन प्रसारित करने की अनुमति दी गई है। Newsiline Amar Ujala Breaking News की इस रिपोर्ट का सारांश देता है और पूरी खबर के लिए पाठकों को मूल प्रकाशक तक ले जाता है।
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