करूर हादसे के पीड़ितों को नियुक्ति पत्र देंगे CM विजय, HC का बड़ा फैसला
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मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को करूर भगदड़ पीड़ितों के परिजनों को अस्थायी तौर पर सरकारी नौकरी देने की अनुमति दे दी है, जो अंतिम अदालती आदेश के अधीन रहेगी. Newsiline Aaj Tak की इस रिपोर्ट का सारांश देता है और पूरी खबर के लिए पाठकों को मूल प्रकाशक तक ले जाता है।
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