एमपी में ओबीसी आरक्षण: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 27% आरक्षण रद्द; 13% होल्ड पदों पर तीन महीने में होगी भर्ती
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने वाले 2019 के संशोधन कानून को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। Newsiline Amar Ujala Breaking News की इस रिपोर्ट का सारांश देता है और पूरी खबर के लिए पाठकों को मूल प्रकाशक तक ले जाता है।
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